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Lockdown 2.0: देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल वसूली फिर से शुरू, NHAI ने दिए निर्देश

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Apr 20, 2020 08:33 am IST,  Updated : Apr 20, 2020 08:33 am IST

देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे।

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नई दिल्ली। 24 मार्च को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों पर बंद टोल वसूली आज यानी सोमवार (20 अप्रैल) से शुरू कर दी गई है। देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद टोल कंपनियों ने टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

NHAI ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के साथ निर्माण गतिविधियों सहित कई कार्य को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है, इस हिसाब से टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलेगा और इससे एनएचएआई को भी कमाई करने का अवसर मिलेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 अप्रैल को देशवासियों को अपने संबोधन में बताया था कि 20 अप्रैल से देश के कुछ इलाके में आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है, इसी के तहत NHAI ने फैसला लेते हुए वाहनों की आवाजाही को लेकर टोल वसूली फिर से शुरू की है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन 2.0 3 मई तक लागू किया गया है। 

बता दें कि टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली शुरू करने के साथ ही टोल ग्राहकों को फास्ट टैग व ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टोल टैक्स कलेक्शन के दौरान सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो।

एनएचएआई को दिए निर्देश में कहा गया है, 'केद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गयी थी, उसी संबंध में एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरुरी कार्रवाई करनी चाहिए और 20 अप्रैल 2020 से टोल टैक्स की वसूली की जानी चाहिए।'

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