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IL&FS के फंसे कर्ज वाले खातों को बैंक करेंगे NPA घोषित, NCLAT ने दी अपनी मंजूरी

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 02, 2019 07:02 pm IST,  Updated : May 02, 2019 07:02 pm IST

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने बैंकों पर खातों को एनपीए घोषित करने पर लगी रोक को हटा दिया है।

NCLAT allows banks to declare defaulting ILFS accounts as NPAs- India TV Hindi
NCLAT allows banks to declare defaulting ILFS accounts as NPAs Image Source : NCLAT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को बैंकों को कर्ज में डूबे आईएलएंडएफएस और समूह की अन्य कंपनियों के खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित करने को मंजूरी दे दी है। 

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने बैंकों पर खातों को एनपीए घोषित करने पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बैंक आईएलएंडएफएस के खातों को एनपीए घोषित कर सकते हैं लेकिन वसूली प्रक्रिया और धन निकासी शुरू नहीं कर सकते।  

पीठ ने कहा कि जब तक आईएलएंडएफएस और उसकी समूह की कंपनियों के मामले में कोई समाधान नहीं निकल आता है तब तक कर्जदाताओं को समर्थन जारी रखना होगा। मौजूदा समय में, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) समूह की कंपनियों पर कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ये समाधान प्रक्रिया से गुजर रही हैं। 

एनसीएलएटी ने फरवरी में बैंकों को बगैर न्यायाधिकरण की मंजूरी लिए समूह के खातों को एनपीए घोषित करने से रोक दिया था। 

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