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NCLT का भूषण स्टील की टाटा स्टील को बिक्री पर रोक से इनकार

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 21, 2018 01:50 pm IST,  Updated : May 21, 2018 01:50 pm IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज के बोझ से दबी भूषण स्टील के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण पर रोक से इनकार कर दिया है। भूषण स्टील इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत है। NCLT की चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने टाटा स्टील , निपटान पेशेवरों तथा भूषण स्टील की ऋणदाताओं की समिति (COC) को कंपनी के प्रवर्तक नीरज सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सिंघल ने इस बिक्री को चुनौती दी है।

NCLT denies to stop process of Bhushan Steel takeover by Tata Steel- India TV Hindi
NCLT denies to stop process of Bhushan Steel takeover by Tata Steel

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज के बोझ से दबी भूषण स्टील के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण पर रोक से इनकार कर दिया है। भूषण स्टील इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत है। NCLT की चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने टाटा स्टील , निपटान पेशेवरों तथा भूषण स्टील की ऋणदाताओं की समिति (COC) को कंपनी के प्रवर्तक नीरज सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सिंघल ने इस बिक्री को चुनौती दी है। 

पीठ ने कहा कि हमें कानून पर फैसला करना है , प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए। साथ ही पीठ ने कहा कि निपटान प्रक्रिया इस मामले में अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। संबंधित पक्षों को अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। 

इस बीच, भूषण स्टील की परिचालन ऋणदाता एलएंडटी ने अपीलीय न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा कर्ज के बोझ से दबी कंपनी के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी है। एलएंडटी की अपील पर कल सुनवाई होगी। अपनी याचिका में नीरज सिंघल ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की धारा 29 ए के तहत टाटा स्टील की निपटान आवेदक के रूप में पात्रता को चुनौती दी है

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