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आधार संख्या के जरिए एनपीएस खाता खुलवाने पर नहीं जमा करना होगा फॉर्म

एनपीएस का खाता खोलने के नियमों को सरल बनाते हुए PFRDA ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से खाता खोलने के लिए कागजी फॉर्म की अनिवार्यता खत्म कर दिया है

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: January 01, 2017 18:09 IST
आधार संख्या के जरिए एनपीएस खाता खुलवाने पर नहीं जमा करना होगा फॉर्म- India TV Paisa
आधार संख्या के जरिए एनपीएस खाता खुलवाने पर नहीं जमा करना होगा फॉर्म

नई दिल्ली। नयी पेंशन स्कीम (एनपीएस) का खाता खोलने के नियमों को आसान बनाते हुए पेंशन नियामक PFRDA ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से यह खाता खोलने के लिए कागजी फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

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पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अक्‍टूबर 2013 में अपने ग्राहक को पहचानो (केवाईसी) प्रक्रिया के लिए ई-केवाईसी की अनुमति दे दी थी। प्राधिकरण ने इसे व्यक्ति के पते और पहचान की प्रक्रिया के लिए मान्य अन्य दस्तावेजों के साथ ही अनुमति दी थी।

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एक परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) और उपभोक्ता ई-हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ है और एनपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे केंद्रीय एजेंसी को भौतिक रूप में अपने दस्तावेज नहीं भेजने होंगे।

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