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गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में 12% की जगह देना पड़ सकता है 18% GST, सरकार ने दी सफाई

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Aug 13, 2017 11:36 am IST,  Updated : Aug 13, 2017 11:50 am IST

गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में खाने पर 12% GST प्रावधान रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे 12% ही वसूला जाएगा, कई परिस्थितियों में आपसे 18% भी लिया जाएगा

गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में 12% की जगह देना पड़ सकता है 18% GST, सरकार ने दी सफाई- India TV Hindi
गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में 12% की जगह देना पड़ सकता है 18% GST, सरकार ने दी सफाई

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 12% टैक्स का प्रावधान रखा गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपसे 12% ही टैक्स वसूला जाएगा, कई परिस्थितियों में आपसे 18% टैक्स भी लिया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (CBEC) की तरफ से इसको लेकर सफाई दी गई है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की तरफ से GST को लेकर सरकार से पूछे गए सवालों के जवाब में यह सफाई दी गई है।

सवाल में पूछा गया था कि कोई कारोबारी कोलकाता में बार के साथ रेस्टोरेंट चलाता है। रेस्टोरेंट ग्राउंट फ्लोर पर है और पूरी तरह से गैर एयर कंडिशन्ड है, जबकि बार पहले फ्लोर पर है और वह एयर कंडिशन्ड है। ऐसी स्थिति में GST 12 फीसदी लगेगा या 18 फीसदी।

इस सवाल के जबाव में CBEC की तरफ से कहा गया कि खाने की सप्लाई चाहे ग्राउंड फ्लोर से हो या पहले फ्लोर से, टैक्स 18 फीसदी ही चुकाना पड़ेगा। CBEC के मुताबिक रेस्टोरेंट की किसी भी जगह को एयर कंडिशन्ड किया गया हो तो उस रेस्टोरेंट पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ है कि गैर AC जगह पर खाना खाने पर भी आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

ऐसे रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी वाले खाने पर भी 12 फीसदी के बजाय 18 फीसदी ही टैक्स लगेगा। CBEC से इसको लेकर भी सवाल पूछा गया था, जिसके जबाव CBEC ने कहा कि रेस्टोरेंट से सप्लाई होने वाले खाने पर भी 18 फीसदी GST वसूला जाएगा।

हालांकि CBEC ने यह जानकारी भी दी कि कोई गैर AC रेस्टोरेंट अगर कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठा रहा है तो अपने यहां बेची जाने वाली आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पर 12% के बजाय 5 फीसदी GST काटेगा।

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