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NPPA ने तय किए एसिडिटी की दवा के दाम, 6 जरुरी दवाइयों की कीमतों में किया संशोधन

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : May 12, 2017 08:10 am IST,  Updated : May 12, 2017 10:18 am IST

दवा मूल्य नियामक एनपीपीए (NPPA ) ने छह आवश्यक दवाओं के दाम में संशोधन किया है। साथ ही, एसिडिटी kr दवा का मूल्य भी तय कर दिया है।

NPPA ने तय किए एसिडिटी की दवा के दाम, 6 जरुरी दवाइयों की कीमतों में  किया संशोधन- India TV Hindi
NPPA ने तय किए एसिडिटी की दवा के दाम, 6 जरुरी दवाइयों की कीमतों में किया संशोधन

नई दिल्ली। दवा मूल्य नियामक एनपीपीए (NPPA ) ने छह आवश्यक दवाओं के दाम में संशोधन किया है। साथ ही, एक दवा का मूल्य तय कर दिया है।आपको बता दें कि हाल में सिप्‍ला, एबॉट, एस्‍ट्राजेनेका और डॉ. रेड्डीज समेत कई बड़ी कंपनियों द्वारा उत्‍पादित 634 दवाओं के दाम NPPA द्वारा तय सीमा से अधिक रखे जाने का संदेह जताया था।

 तय किए एसिडिटी की दवा के दाम

NPPA ने डाइक्लोमाइन इनजेक्शन, एरिथ्रोमायसिन एस्टोलेट, क्लोरोकाइन फॉस्फेट और उनकी कई संबंधित दवाओं के दाम संशोधित किए हैं। इसके अलावा उसने पी-पीपीआईएल कैप्सूल का दाम भी तय कर दिया है जो अम्लता :एसिडिटी: के इलाज में इस्तेमाल में लाया जाता है। यह भी पढ़े: 634 दवाओं की कीमत NPPA द्वारा तय सीमा से अधिक होने का संदेह, कई बड़ी कंपनियां वसूल रही हैं अधिक राशि

राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपपीपीए ने एक अधिसूचना में कहा कि

दवा मूल्य नियंत्रण, संशोधन आदेश, 2016 के तहत पहली-अनुसूची में सात अनुसूचित फार्मूलेशन के अधिकतम मूल्य खुदरा मूल्य के दाम तय किये हैं या संशोधित किये हैं। दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत एनपीपीए पहली अनुसूची में शामिल आवश्यक दवाओं के अधिकतम मूल्य तय करता है।

NPPA ने हाल में स्टेंट पर दवा कंपनियों को दी थी चेतावनी

एनपीपीए ने हाल में दवा कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कंपनियां दस स्टेंट की खरीद पर तीन मुफ्त स्टेंट देने जैसी बिक्री पेशकश रख रही हैं। उसने यह भी पाया कि कुछ कंपनियां कम कीमत के स्टेंट को उंची कीमत पर भी बेच रही हैं।नियामक ने कहा है कि वह ऐसे मामलों की जांच कर रहा है और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह भी पढ़े: कीमत में आठ प्रतिशत का मार्जिन होगा, स्टेंट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता: सरकार

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