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कुत्ता, बिल्ली या गाय, भैंस जैसे जानवर पालने पर लगेगा 500 रुपए टैक्स, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Oct 24, 2017 03:34 pm IST,  Updated : Oct 24, 2017 03:46 pm IST

भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी जैसे जानवर पालने पर सालाना 500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा

कुत्ता, बिल्ली या गाय, भैंस जैसे जानवर पालने पर लगेगा 500 रुपए टैक्स, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना- India TV Hindi
कुत्ता, बिल्ली या गाय, भैंस जैसे जानवर पालने पर लगेगा 500 रुपए टैक्स, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। आर्थिक तौर पर संपन्न समझे जाने वाले और कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब में अब पालतू जानवरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक राज्य में कुत्ते, बिलियों सहित सुअर, भेड़, बकरी या हिरण पालने पर तो टैक्स लगेगा ही साथ में भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी पालने पर भी टैक्स चुकाना पड़ेगा।

राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कुत्ते, बिलियों सहित सुअर, भेड़, बकरी या हिरण पालने पर सालाना 250 रुपए और भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी जैसे जानवर पालने पर सालाना 500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा।

अबतक देशभर में पालतू जानवरों पर कहीं भी टैक्स नहीं लगाया जाता। पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने यह कदम उठाया है। राज्य के नागरिकों को घर में जानवर पालने पर अब राज्य सरकार को टैक्स चुकाना पड़ेगा।

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