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For the time Being: GST के दायरे से कुछ समय के लिये बाहर रहेंगे पेट्रोलियम उत्पाद

 Published : Dec 27, 2015 08:10 pm IST,  Updated : Dec 27, 2015 08:10 pm IST

सीईए अरविंद सुब्रमणियम ने आज कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के समय पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को कुछ समय के लिये जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा।

For the time Being: GST के दायरे से कुछ समय के लिये बाहर रहेंगे पेट्रोलियम उत्पाद- India TV Hindi
For the time Being: GST के दायरे से कुछ समय के लिये बाहर रहेंगे पेट्रोलियम उत्पाद

कोलकाता। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमणियम ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के समय पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को कुछ समय के लिये जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, संवैधानिक रूप से पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में होंगे। लेकिन जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कुछ समय के लिये ये इसमें शामिल नहीं होंगे।

जीएसटी परिषद तय करेगी समय सीमा

सुब्रमणियम ने कहा कि जीएसटी परिषद इस बात पर निर्णय करेगी कि कब तक ये उत्पाद नई कर व्यवस्था से बाहर होंगे। उन्होंने कहा, जीएसटी के बाद भी पेट्रोल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर कर उसी रूप में लगता रहेगा जैसा कि अभी केंद्र तथा राज्य दोनों लगाते हैं।

संसद की अनुमति पर सब कुछ निर्भर

यह पूछे जाने पर जीएसटी कब लागू होगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि सरकार जीएसटी के जल्दी पारित होने की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा, सभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान संशोधन विधेयक कब पारित होता है।

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