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सिक्के जमा करने के लिए ग्राहकों को प्लास्टिक के ‘पाउच’ बांटे बैंक, RBI ने दिया निर्देश

 Reported By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Feb 18, 2018 11:28 am IST,  Updated : Feb 18, 2018 11:28 am IST

RBI ने कहा है कि बैंक शाखाओं में सिक्के जमा नहीं करने की वजह से दुकानदार और छोटे व्यापारी भी ग्राहकों से सामान या सुविधाओं के बदले सिक्के नहीं ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

polythene sachets at counters- India TV Hindi
RBI advised banks to put polythene sachets at counters for accepting coins in those

नई दिल्ली। बैंक शाखाओं में सिक्के जमा नहीं होने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से सभी बैकों को इसके लिए लताड़ा है। RBI ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी बैकों को कहा है कि वह अपनी सभी शाखाओं में सिक्के जमा करने को सुनिश्चित करें। RBI ने कहा है कि बैंक शाखाओं में सिक्के जमा नहीं करने की वजह से दुकानदार और छोटे व्यापारी भी ग्राहकों से सामान या सुविधाओं के बदले सिक्के नहीं ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी बैकों को सलाह दी जाती है कि वह तुरंत प्रभाव से अपनी सभी शाखाओं में छोटे बड़े सभी सिक्कों को या तो बदलें या फिर ग्राहक के खाते में जमा करें।

सिक्कों के लिए प्लास्टिक के पाउच की व्यवस्था करें बैंक

RBI ने बैंकों को 1 और 2 रुपए सहित सभी तरह के सिक्कों को जमा करने के काम को प्राथमिकता से करने के लिए कहा है। RBI ने यह भी कहा है कि 100-100 सिक्कों को अगर पॉलिथीन के पाउच (Polythene Sachets) में भरकर जमा किया जाए तो ग्राहक के साथ कैशियर के लिए भी सहूलियत होती है। RBI ने बैंकों को सुझाव दिया है कि इस तरह के प्लास्टिक के पाउच को बैंक काउंटर पर रखा जा सकता है ताकि ग्राहक इनका इस्तेमाल कर सकें। बैंक इस तरह के पाउच के इस्तेमाल के प्रति ग्राहकों को जागरूक करने के लिए शाखा के अंदर और बाहर नोटिश भी लगा सकते हैं।

करेंसी चेस्ट भेजे जा सकते हैं जरूरत से ज्यादा सिक्के

RBI ने कहा है कि बैंक शाखाओं में अगर सिक्कों को स्टोर करने की समस्या है तो मौजूदा नियमों को तहत शाखाएं उन सिक्कों को करेंसी चेस्ट में भेज सकते हैं और करेंसी चेस्ट उन सिक्कों को दोबारा सर्कुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मांग में कमी की वजह से करेंसी चेस्ट में क्षमता से ज्यादा सिक्के जमा हो जाते हैं तो उनके निपटारे के लिए संबधित सर्किल के इंश्यू विभाग को संपर्क किया जा सकता है।

सिक्कों जमा करने की व्यवस्था का होगा औचक नरीक्षण

RBI ने बैंकों को सुझाव दिया है कि बैंक शाखाओं में सिक्कों के जमा करने या बदलने की व्यवस्था की सही ढंग से चलाने के लिए कंट्रोलिंग ऑफिस शाखाओं का औचक नरीक्षण कर सकते हैं और व्यवस्था की पूरी रिपोर्ट हेड ऑफिस को भेज सकते हैं, रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई कार्रवाई करने की जरूरत हुई तो हेड ऑफिस तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर सकता है।

बैंकों ने उलंघन किया तो होगी कार्रवाई

RBI ने सभी बैंकों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है सिक्के जमा करने को लेकर अगर किसी तरह की ढील हुई तो इसे रिजर्व बैंक के नियमों उलंघन समझा जाएगा और बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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