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1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम! RBI ने किया ये बड़ा बदलाव

आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिये एक जनवरी 2021 से चेक के लिये ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ शुरू करने का निर्णय किया है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 26, 2020 19:56 IST
RBI cheque payment rules changes from 1st January 2021 Details- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

RBI cheque payment rules changes from 1st January 2021 Details

मुंबई। 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिये एक जनवरी 2021 से चेक के लिये ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ शुरू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिये महत्वपूर्ण ब्योरा के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा। हालांकि, बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की रााशि वाले चेक के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। 

इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से देना होगा ब्योरा  

सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता (पेयी) और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्योरे का चेक के भुगतान के लिये प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। अगर कोई विसंगति पायी जाती है, उसकी जानकारी चेक समाशोधन प्रणाली (CTS) भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को देगा। इसे दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 

NPCI विकसित करेगी सुविधा 

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) सकारात्मक भुगतान की सुविधा विकसित करेगी और प्रतिभागी बैंकों के लिये इसे उपलब्ध कराएगी। आरबीआई ने कहा, 'उसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिये इसे लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा. बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं।'

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सकारात्मक भुगतान प्रणाली एक जनवरी 2021 से लागू होगी. बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिये जागरूक करने को कहा गया है. साथ ही वे शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे।

एक जनवरी 2021 से लागू होगी प्रणाली 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पॉजिटिव पे सिस्टम) एक जनवरी 2021 से लागू होगी। बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिए जागरुक करने को कहा गया है। साथ ही वे शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे। 

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