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रिजर्व बैंक ने फेमा उल्लंघन के लिए 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Jul 27, 2016 09:53 pm IST,  Updated : Jul 27, 2016 09:54 pm IST

फेमा नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

Rules Violations: RBI ने 13 बैंकों पर लगाया 27 करोड़ का जुर्माना, फेमा और केवाईसी नियमों के उल्लंघन का आरोप- India TV Hindi
Rules Violations: RBI ने 13 बैंकों पर लगाया 27 करोड़ का जुर्माना, फेमा और केवाईसी नियमों के उल्लंघन का आरोप

मुंबई। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और एचडीएफसी बैंक भी शामिल हैं। इसके अलावा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक सहित आठ अन्य को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से मिली जानकारी के आधार पर रिजर्व बैंक ने अक्टूबर-नवंबर, 2015 में 21 बैंकों में अग्रिम आयात प्रेषण (धन बाहर भेजने) की जांच की थी। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों में नियामकीय निर्देशों-दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक पर 3 करोड़, सिंडिकेट बैंक पर 3 करोड़, यूको बैंक पर 2 करोड़, एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़, इलाहाबाद बैंक पर 2 करोड़, केनरा बैंक पर 2 करोड़, इंडसइंड बैंक पर 2 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़, कॉरपोरेशन बैंक पर एक करोड़ आरबीएल बैंक पर एक करोड़ और एसबीएम पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना गाया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके अलावा आठ अन्य बैंकों एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सलाह दी गई। केवाईसी जरूरत और फेमा प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें और उचित उपाय स्थापित करते हुए समय-समय पर इनकी समीक्षा करें। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए की गई है और इसकी मंशा बैंक और ग्राहक के बीच हुए किसी लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इन 21 बैंकों में खातों को खोलने और उनकी निगरानी में कथित अनियमितताओं के अलावा फेमा प्रावधानों के उल्लंघन की जांच की गई।

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