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नोटबंदी के 20 दिन बाद मिली बड़ी राहत, आज से कैश विदड्रॉल लिमिट इन शर्तों के साथ खत्म

नोटबंदी पर राहत, अब नए नियम के मुताबिक, मंगलवार से पुराने 500 और 1000 के नोट छोड़कर 50 हजार रु जमा करते हैं , तो आप उतनी ही मात्रा में पैसे निकाल भी सकेंगे।

Ankit Tyagi
Published : Nov 29, 2016 07:59 am IST, Updated : Nov 29, 2016 11:29 am IST
नोटबंदी के 20 दिन बाद मिली बड़ी राहत, आज से कैश विदड्रॉल लिमिट इन शर्तों के साथ खत्म- India TV Paisa
नोटबंदी के 20 दिन बाद मिली बड़ी राहत, आज से कैश विदड्रॉल लिमिट इन शर्तों के साथ खत्म

नई दिल्ली। RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने नोटबंदी पर सोमवार को एक बड़ी राहत दी है। अब कैश विदड्रॉल की मौजूदा लिमिट को हटा दिया गया है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्ते हैं। नए नियम के मुताबिक, आप मंगलवार से पुराने 500 और 1000 के नोट छोड़कर 50 हजार रुपए जमा करते हैं , तो आप उतनी ही मात्रा में पैसे निकाल भी सकेंगे। अभी तक एक हफ्ते में पैसा निकालने  की लिमिट 24 हजार रुपए थी। पुराने नोटों पर 24 हजार की लिमिट कायम रहेगी।

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अब कैश विदड्रॉल लिमिट हटी, लेकिन शर्तों के साथ

  •  पहले आप बैंक अकाउंट से एक दिन में 10 हजार और एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकाल सकते थे। अब यह लिमिट हटा दी गई है।

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इसलिए RBI ने उठाया ये कदम

  •  आरबीअाई ने कहा, ”यह बात पता चली है कि लोग कैश विदड्रॉअल की एक लिमिट तय होने के चलते लीगल टेंडर वाले नोट बैंकों में जमा नहीं कर रहे। इससे करंसी नोट के सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है।

ऐसे समझे इन नियमों को 

(1) अगर मैं 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट लेकर गया, तब भी विदड्रॉअल की लिमिट नहीं रहेगी?

  •  नहीं। ऐसा नहीं है। आरबीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि काफी सोच-विचार के बाद यह तय किया गया है। 29 नवंबर से या उसके बाद अगर आप लीगल टेंडर वाले नोट यानी 10, 20, 50, 100 के पहले से चलन में मौजूद नोट और 500-2000 के नए नोटों के डिपॉजिट करते हैं, तभी आप बिना किसी लिमिट से पैसा निकाल सकेंगे।

(2) जितने नया नोट जमा करेंगे वो पूरा निकाल भी सकते हैं?

  • बैंक में अगर बड़ी रकम लीगल नोटों में जमा करते हैं तो आगे उसे निकालने की कोई सीमा नहीं रहेगी।
  • मसलन, अगर आज आपने बैंक में 2 लाख रु. जमा किए तो कल ये पूरी रकम निकाल भी सकते हैं। पर बाकी नियम वैसे ही रहेंगे। यानी सेविंग एकाउंट से निकासी की सीमा हफ्ते में 24 हजार रु. और करेंट एकाउंट में 50 हजार रु. बनी रहेगी।

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(3) आरबीआई ने किसे दिए हैं ये निर्देश

  • आरबीआई ने पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।

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