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सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए नियमों को अधिसूचित किया

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Sep 09, 2021 09:34 am IST,  Updated : Sep 09, 2021 09:34 am IST

सेबी ने कहा कि यदि कोई सूचीबद्ध संस्था तय अवधि में प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर पाती है, तब तक वह इस तरह के गैर-अनुपालन/आंशिक अनुपालन के कारणों की व्याख्या करेगी और उनके कदमों के बारे में बतायेगी जो कि पूर्ण अनुपालन के लिये उठाये गये।

सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए नियमों को अधिसूचित किया- India TV Hindi
सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए नियमों को अधिसूचित किया Image Source : SEBI

नयी दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस नियमों को अधिसूचित किया है। यह कदम पिछले महीने सेबी द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने से संबंधित नियमों को एक ही नियम में विलय करने के बाद आया है। सेबी ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित प्रावधान एक ऐसी सूचीबद्ध इकाई पर लागू होंगे, जिसने अपनी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और ऐसी रिण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। 

इसके अलावा सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताएं, स्वतंत्र निदेशकों और कर्मचारियों के संबंध में दायित्व, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना जैसे अन्य प्रावधान भी ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों पर लागू होंगे। सेबी ने कहा कि यदि कोई सूचीबद्ध संस्था तय अवधि में प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर पाती है, तब तक वह इस तरह के गैर-अनुपालन/आंशिक अनुपालन के कारणों की व्याख्या करेगी और उनके कदमों के बारे में बतायेगी जो कि पूर्ण अनुपालन के लिये उठाये गये।

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