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सेबी ने 3000 निवेशकों के चार करोड़ रिफंड करने का आदेश दिया

 Written By: Sachin Chaturvedi
 Published : Jul 06, 2016 09:36 am IST,  Updated : Jul 06, 2016 09:36 am IST

बाजार नियामक सेबी ने श्री साइ स्पेसेज क्रिएशंस तथा इसके चार निदेशकों को आदेश दिया है कि वे 3000 से अधिक निवेशकों को चार करोड़ रुपए का धन वापस करें।

अवैध फाइनेंस कंपनियों पर सख्‍त सेबी, 3000 निवेशकों के चार करोड़ रिफंड करने का दिया आदेश- India TV Hindi
अवैध फाइनेंस कंपनियों पर सख्‍त सेबी, 3000 निवेशकों के चार करोड़ रिफंड करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने श्री सांइ स्पेसेज क्रिएशंस तथा इसके चार निदेशकों को आदेश दिया है कि वे 3000 से अधिक निवेशकों को चार करोड़ रुपए का धन वापस करें।

यह धन कथित रूप से सौर उर्जा परियोजनाओं के नाम पर अवैध रुप से जुटाया गया था। कंपनी इस बारे में नियामक के पहले निर्देशों का पालन करने में विफल रही। इसके साथ ही संपत्ति व आस्तियों की कुर्की से भी निवेशकों को लौटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिला। प्रभावित निवेशकों को उन धन रिटर्न के साथ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने कंपनी व इसके निदेशकों के लिए बहुस्तरीय रिफंड खाका पेश किया है।

सूचीबद्ध कंपनियों को वित्तीय विवरण अनुपालन के लिए और समय मिला

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को नए लेखा मानकों के हिसाब से वित्तीय विवरण जमा करने के लिए और समय दिया है। छमाही नतीजों के मामलों में सूचीबद्ध कंपनियां अपने वित्तीय लेखा के लिए मौजूदा प्रक्रिया को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली अवधि तक जारी रख सकती हैं।

सेबी ने कहा है कि नए भारतीय लेखा मानक के हिसाब से वित्तीय विवरण जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने और बढा दी गई है। इस संबंध में सेबी ने एक परिपत्र जारी कर यह जानकारी दी है। अब जून तिमाही का विवरण 14 सितंबर 2016 तक और सितंबर तिमाही का विवरण 14 दिसंबर 2016 तक जमा किया जा सकता है।

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