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IPO से जुटाई गई राशि के उपयोग पर नजर रखेगी निगरानी समिति, दुरुपयोग रोकने के लिए सेबी ने उठाया बड़ा कदम

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने IPO के जरिये जुटाए गए धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: June 03, 2017 15:17 IST
IPO से जुटाई गई राशि के उपयोग पर नजर रखेगी निगरानी समिति, दुरुपयोग रोकने के लिए सेबी ने उठाया बड़ा कदम- India TV Paisa
IPO से जुटाई गई राशि के उपयोग पर नजर रखेगी निगरानी समिति, दुरुपयोग रोकने के लिए सेबी ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक र्सावजनिक निर्गम (IPO) के जरिये जुटाए गए धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

मौजूदा नियमों के तहत इस प्रकार की निगरानी एजेंसी उन्हीं कंपनियों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी, जिन्होंने सार्वजनिक निर्गम के जरिये 500 करोड़ रुपए से अधिक जुटाया है। ये निगरानी एजेंसियां बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान हो सकते हैं।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित कोटा के लिए पात्रता की अनुमति दे दी है। इसके साथ उन्हें बैंकों तथा बीमा कंपनियों के समरूप लाया गया है। इससे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस संदर्भ में सेबी के निदेशक मंडल ने प्रस्तावों को अप्रैल में मंजूरी दी थी।

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