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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 17 मार्च को मकान खरीदारों के साथ बैठक करे आम्रपाली समूह

उच्चतम न्यायालय ने आज आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह अपने मकान खरीदारों के साथ17 मार्च को बैठक करके अपनी उन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आम सहमति बनायें जो पूरी होने वाली हैं।

Written by: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Mar 15, 2018 08:47 pm IST, Updated : Mar 15, 2018 08:47 pm IST
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आम्रपाली

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह अपने मकान खरीदारों के साथ17 मार्च को बैठक करके अपनी उन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आम सहमति बनायें जो पूरी होने वाली हैं। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने कहा कि आम्रपाली समूह के प्रतिनिधियों और मकान खरीदारों के बीच यह बैठक उच्चतम न्यायालय के परामर्श कक्ष में17 मार्च को होगी। पीठ ने कहा कि इस बैठक के बाद उसकी विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने के समय, अधूरी परियोजनाओं और दूसरे मुद्दों सहित विभिन्न पहलुओं पर एक आमसहमति बनानी होगी। 

पीठ ने कहा, ‘‘ संयुक्त बयान और प्रस्ताव27 मार्च से पहले न्यायालय में दाखिल किये जायें ताकि हम पक्षकारों की समस्याओं पर एक व्यापक रूख अपना सकें। दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव चार्ट के रूप में होने चाहिए जिसमे पूरा होने वाली परियोजनाओं के लिये आवश्यक समय और जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उनके विवरण होने चाहिए।’’ 

पीठ ने कहा कि आम सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि खरीदारों को उनके घर यथाशीघ्र मिलें। धन की वापसी समस्या का हल नहीं है। शीर्ष अदालत ने22 फरवरी को कहा था कि वह मकान खरीदारों की परेशानी समझती है और रियल इस्टेट फर्म को उनकी इस परेशानी पर विचार करके आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और समय सीमा के भीतर उन्हें मकान का कब्जा देना चाहिए। 

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