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दिल्‍ली-NCR में 2000 या इससे ज्‍यादा cc के डीजल वाहनों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा, ग्राहकों को देना होगा 1% ग्रीन टैक्‍स

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Aug 12, 2016 03:25 pm IST,  Updated : Aug 12, 2016 04:18 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली व राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 2000cc और इससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।

दिल्‍ली-NCR में 2000 या इससे ज्‍यादा cc के डीजल वाहनों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा, ग्राहकों को देना होगा 1% ग्रीन टैक्‍स- India TV Hindi
दिल्‍ली-NCR में 2000 या इससे ज्‍यादा cc के डीजल वाहनों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा, ग्राहकों को देना होगा 1% ग्रीन टैक्‍स

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली व राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 2000cc और इससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों की बिक्री पर ग्रीन टैक्‍स लगाने की शर्त के साथ इनके पंजीकरण की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि इन वाहनों की एक्‍सशोरूम कीमत पर उपभोक्‍ता को एक फीसदी ग्रीन सेस देना होगा।

कोर्ट के इस नए आदेश के बाद दिल्‍ली-एनसीआर में 2000 सीसी व इससे अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए उपभोक्‍ताओं को देश के अन्‍य हिस्‍सों की तुलना में अधिक कीमत चुकानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक फीसदी ग्रीन सेस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराना होगा। बोर्ड को इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में एक अलग खाता खोलना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र की इस आपत्ति पर सुनवाई के लिए  तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकता।

कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि वह 2000 सीसी से कम क्षमता वाले डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने के बारे में बाद में निर्णय करेगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ऑटो कंपनियों की डीजल वाहनों की कुल बिक्री का चार फीसदी हिस्‍सा दिल्‍ली-एनसीआर का है।

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