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नए ITR फॉर्म में देना होगा नोटबंदी के दौरान जमा राशि का ब्योरा, आयकर विभाग ने की तैयारी

Ankit Tyagi Published : Mar 30, 2017 08:16 pm IST, Updated : Mar 31, 2017 07:37 am IST

नए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फॉर्म में टैक्‍स अधिकारी आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे।

ITR में देनी होगी नोटबंदी में जमा कराए पैसा की जानकारी, फार्म में बनाया गया है नया कॉलम- India TV Paisa
ITR में देनी होगी नोटबंदी में जमा कराए पैसा की जानकारी, फार्म में बनाया गया है नया कॉलम

नई दिल्‍ली। नए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फॉर्म  में टैक्‍स अधिकारी आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे। आकलन वर्ष 2017-18 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने एक नया कॉलम बनाया है। इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा।

सूत्रों ने संकेत दिया कि यह नया कॉलम वेतनभोगियों के लिए सबसे सुगम फॉर्म आईटीआर-1 या सहज में भी जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नोटबंदी की अवधि के दौरान ऑपरेशन क्‍लीन मनी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेहिसाबी धन का ब्योरा देने का समुचित अवसर दिया है। इस नए कॉलम को शामिल करने का मकसद किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लेना है और इसमें कोई सीमा नहीं है।

उन्‍होंने कहा कि नए आईटीआर फॉर्म में करदाताओं को अपना आधार नंबर बताने का कॉलम जारी रहेगा। इस बार यह वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य होगा। आधार के जरिये आईटीआर का ई-सत्यापन जारी रहेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि नया आईटीआर-1 या सहज एक अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। ऐसी उम्‍मीद की जा रही है कि सभी नौ अलग-अलग आईटीआर को एक साथ ही वित्‍त वर्ष 2017-18 की शुरुआत के साथ ही पेश कर दिया जाएगा, जिससे 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल करने में कोई हड़बड़ी न हो।

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