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टैक्सी मालिकों, चालक संघों के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची उबर

 Written By: Manish Mishra
 Published : Apr 23, 2017 12:13 pm IST,  Updated : Apr 23, 2017 12:13 pm IST

उबर इंडिया ने टैक्सी मालिक एवं चालक संघों को 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का निर्देश देने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

टैक्सी मालिकों, चालक संघों के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची उबर- India TV Hindi
टैक्सी मालिकों, चालक संघों के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची उबर

मुंबई। ऐप आधारित कार सेवा प्रदाता उबर इंडिया ने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर उसकी छवि और ड्राइवरों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने पर टैक्सी मालिक एवं चालक संघों को 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का निर्देश देने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह भी पढ़ें :माइक्रोसाफ्ट इंडिया ने शुरू की एक नई छुट्टी, पिता बनने पर अब मिलेगा 6 हफ्ते का अवकाश

उबर इंडिया सिस्टम्‍स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने दावे में यह भी मांग की है कि उबर ड्राइवरों को काम करने से रोकने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। कंपनी ने आरोप लगाया कि उसके चालकों के साथ गाली-गलौज, मारपीट की जा रही है और धमकी दी जा रही है। यह भी पढ़ें : Jio से अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए Airtel, Vodafone और Idea लाएंगी और सस्ते प्लान्स: CRISIL

कंपनी ने टैक्सी मालिकों एवं चालकों के संघ संघर्ष टूरिस्ट चालक मालक संघ, एक्शन कमिटी ऑफ महाराष्ट्र अगेंस्ट ओला एंड उबर, मुंबई विकास फाउंडेशन, ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन और महाराष्ट्र टूरिस्ट परमिट यूनियन को वादी बनाया है। मामले में इस साल मार्च में टैक्सी मालिकों और चालक संघों के हाल में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया जिसमें कई उबर कारों को नुकसान पहुंचाया गया और उनके ग्राहकों और चालकों को धमकाया गया।

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