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सावधान! उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 घंटे के लिए खुलेंगे बैंक, 15 मई तक ये होगी टाइमिंग

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Apr 22, 2021 02:15 pm IST, Updated : Apr 22, 2021 02:17 pm IST

कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में बैंकों की टाइमिंग सीमित कर दी गई है। उत्तरप्रदेश में गुरुवार से 15 मई तक ग्राहकों के लिए बैंक केवल चार घंटे के लिए खुलेंगे।

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सावधान! उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 घंटे के लिए खुलेंगे बैंक, ये होगी टाइमिंग 

कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में बैंकों की टाइमिंग सीमित कर दी गई है। उत्तरप्रदेश में गुरुवार से 15 मई तक ग्राहकों के लिए बैंक केवल चार घंटे के लिए खुलेंगे। बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में कोविड मामलों में उछाल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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एसएलबीसी अधिकारियों ने कहा कि बैंक शाम 4 बजे तक आंतरिक कार्य के लिए खुले रहेंगे। राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय 15 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के प्रवक्ता अनिल तिवारी ने कहा, "बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी रोटेशन के आधार पर काम करेंगे। सभी सार्वजनिक और निजी बैंक में गुरुवार से नए नियम लागू किए जाएंगे। " एसएलबीसी एक राज्य स्तरीय निकाय है जिसमें उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी बैंकों के महाप्रबंधक और वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं।

SLBC(UP) ने दिए ये निर्देश

  • उत्‍तर प्रदेश में सभी बैंक में अब लोगों को केवल सुबह 10 से दोपहर 2 बजे से तक सर्विस मिलेगी। रोजाना शाम को बैंक बंद हो जाया करेंगे।
  • बैंकों में अब ग्राहकों को केवल न्यूनतम सेवा ही मिलेगी। इनमें कैश जमा करना और निकासी, चेक क्लियरिंग, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन और लेन-देन के काम ही हो सकेंगे।  
  • बैंक में एक वक्त में केवल 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा, जबकि बाकी लोग घर से काम करेंगे। अगली गाइडलाइन आने तक रोटेशन आधार पर ऐसे ही काम करना होगा।  
  • सभी वैकल्पिक डिलीवरी चैनल लगातार काम करते रहेंगे।
  • बैंक में करंसी चेस्ट, एटीएम, सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी से जुड़े हुए सभी काम पहले की तरह नॉर्मल चलते रहेंगे
  • ये सभी इंतजाम 22 अप्रैल से 15 मई तक के लिए किए गए हैं। सरकार के निर्देश पर बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है।  
  • अगर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कोई नया आदेश जारी करता है तो उसका ऑर्डर सबसे ऊपर माना जाएगा।

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