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थीम पार्क में घूमने पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स, ये सेवाएं हुई GST से बाहर

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : May 20, 2017 04:16 pm IST,  Updated : May 20, 2017 04:18 pm IST

GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।

GST Regime: 1 जुलाई से थीम पार्क में घूमने पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स, ये सेवाएं हुई GST से बाहर- India TV Hindi
GST Regime: 1 जुलाई से थीम पार्क में घूमने पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स, ये सेवाएं हुई GST से बाहर

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा। जीएसटी परिषद की यहां हुई दो दिवसीय बैठक में उक्त दरों को अंतिम रूप दिया गया। सरकार नयी कर प्रणाली को एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

ज्यादातर सर्विस पर आगे भी टैक्स छूट जारी रहेगी

आउटडोर कैटरिंग में भोजन व पेय पदार्थों की आपूर्ति, सर्किस शो, क्लासिक डांस लोक नृत्य, ड्रामा व थियेटर प्रस्तुतियों सहित पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। परिषद ने मौजूदा सेवा टैक्स प्रणाली में दी जा रही ज्यादातर छूटों को जारी रखने का फैसला किया है। यह भी पढ़े: GST के छह महीने बाद स्थिर होंगे घरेलू उद्योग, 3 साल के बाद मिलेगा फायदा: क्रिसिल

हवाई यात्रा हुई सस्ती
इकोनामी क्लास में हवाई यात्रा करना पांच प्रतिशत जीएसटी के साथ सस्ता रहेगा जबकि क्षेत्रीय संपर्क योजना से जुड़े हवाई अड्डों से हवाई यात्रा भी इसी कर दर के कारण सस्ती रहेगी।बौद्धिक संपदा आईपी के इस्तेमाल की अस्थायी अनुमति या स्थानांतरण पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगी जबकि आईपी के स्थायी स्थानांतरण भी इसी दर से कर लगेगा। यह भी पढ़े: GST से टेलीकॉम सेवाएं हो जाएंगी महंगी, दूरसंचार कंपनियों ने जताई अपनी नाराजगी

आवासीय मकान किराये पर देने पर छूट
टोल आपरेटरों की सेवाओं के साथ साथ बिजली वितरण व पारेषण तथा आवासीय मकान किराये पर देने को जीएसटी से छूट दी गई है।
जिन सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है उनमें पशु बूचड़खाने, बैंकों द्वारा रिण व जमाएं देना तथा पशु चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाएं शामिल है। यह भी पढ़े: GST Regime: 1 जुलाई से मूवी, कैब, होटल रूम जैसी सर्विसेस होंगी सस्‍ती, मोबाइल पर बात करने के लिए देना होगा

ये सेवाएं भी GST से बाहर
किसी वरिष्ठ वकील द्वारा कारोबारी इकाई से इतर किसी व्यक्ति को दी जाने वाली विधि सेवाओं या किसी वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए तक के कारोबार वाली कारोबारी इकाई को जीएसटी से छूट रहेगी। किताबें उधार देने की सेवाएं देने वाले सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा फलों व सब्जियों की खुदरा पैकेजिंग व लेबलिंग को सशर्त छूट दी गई है। यह भी पढ़े: GST Regime: टीवी, रेफ्रि‍जरेटर और एसी हो जाएंगे महंगे, उपभोक्‍ताओं को चुकानी होगी 4-5% ज्‍यादा कीमत

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