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CGHS लाभार्थियों के लिए लॉन्च हुआ परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, जानें क्या मिलेगा फायदा

मंत्रालय ने कहा कि नियमित पॉलिसी की तुलना में ये पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम शेयरिंग के लिए क्रमशः 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध होगी।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Jan 14, 2026 11:41 pm IST, Updated : Jan 14, 2026 11:41 pm IST
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Photo:FREEPIK परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा में मिलेगा सह-भुगतान का विकल्प

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा' लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये वैकल्पिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक रिटेल प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध होगी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी भारत में अस्पताल में भर्ती होने पर क्षतिपूर्ति आधारित कवरेज प्रदान करेगी। इसमें 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये की बीमा राशि के विकल्प उपलब्ध हैं। 

परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा में मिलेगा सह-भुगतान का विकल्प

बयान में कहा गया, ''मौजूदा लाभों के पूरक के रूप में तैयार की गई ये बेहतर पॉलिसी एक सहज अनुभव प्रदान करेगी। ये पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक ज्यादा लचीला और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति मिलेगी।'' वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस उत्पाद में 'सह-भुगतान' यानी को-पेमेंट का विकल्प होगा, जिससे लाभार्थी बीमा कंपनी और अपने बीच 70:30 या 50:50 के अनुपात में खर्च साझा करने का विकल्प भी चुन सकेंगे। 

प्रीमियम शेयरिंग पर मिलेगी 42 प्रतिशत तक की छूट

मंत्रालय ने कहा कि नियमित पॉलिसी की तुलना में ये पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम शेयरिंग के लिए क्रमशः 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध होगी। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पॉलिसी की अन्य विशेषताओं में सामान्य कमरे के लिए बीमा राशि का एक प्रतिशत और आईसीयू (आईसीयू) के लिए दो प्रतिशत प्रतिदिन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

क्लेम-फ्री साल के लिए मिलेगा 10 प्रतिशत का संचयी बोनस

बयान के मुताबिक प्रत्येक क्लेम-फ्री साल के लिए 10 प्रतिशत का संचयी बोनस मिलेगा, जो बीमा राशि के अधिकतम 100 प्रतिशत तक हो सकता है। साथ ही, अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का खर्च भी इसमें शामिल किया जाएगा।

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