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वोडाफोन कर मामला: अदालत ने जुर्माना कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Jun 29, 2016 06:07 pm IST,  Updated : Jun 29, 2016 06:07 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के खिलाफ जुर्माना कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

वोडाफोन टैक्‍स मामला: अदालत ने जुर्माना कार्यवाही जारी रखने की दी अनुमति, कंपनी को मिली थोड़ी राहत- India TV Hindi
वोडाफोन टैक्‍स मामला: अदालत ने जुर्माना कार्यवाही जारी रखने की दी अनुमति, कंपनी को मिली थोड़ी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के खिलाफ जुर्माना कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। हालांकि अदालत ने एजेंसी से जुलाई में अगली सुनवाई तक अपने आदेश को अंतिम रूप से तामील करने से मना किया। न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव तथा न्यायाधीश आई एस मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने वोडाफोन की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में 2011-12 के लिए आकलन आदेश के संदर्भ में पिछले वर्ष दिसंबर में उसके खिलाफ शुरू जुर्माना कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने कहा, जो जुर्माना कार्यवाही शुरू की गई है, उसे जारी रखने की अनुमति है और सात जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक आयकर विभाग अपने किसी अंतिम आदेश की तामील नहीं करेगा। अदालत ने वोडाफोन की अपील पर केंद्र तथा आयकर विभाग को नोटिस भी जारी किया और मामले की सुनवाई सात जुलाई को करने का निर्णय किया। अदालत में सुनवाई के दौरान वोडाफोन ने अदालत में आशंका जताई कि विभाग द्वारा अंतिम आदेश कल जारी किया जा सकता है और उसके तहत विभाग 1,500 करोड़ रुपए की मांग करेगा, जिसे 30 दिन के भीतर जमा करना होगा।

कंपनी ने आशंका जताई कि टैक्‍स विभाग निर्धारित 30 दिन का समय संभवत: नहीं दे और एक सप्ताह के भीतर वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि सामान्य तौर पर वसूली कार्यवाही निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद शुरू होती है। इस मामले में अगली तारीख तक वसूली कार्यवाही शुरू नहीं होगी।

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