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Air Vistara: इंदौर में नौसीखिए पायलट के हाथ में थी सैकड़ों यात्रियों की जान, DGCA ने विस्तारा पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

नागर विमानन महिनिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले में विस्तारा एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 02, 2022 12:18 IST
Vistara Airlines- India TV Paisa
Photo:FILE

Vistara Airlines

Highlights

  • एयरलाइंस कंपनी एयर विस्तारा की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है
  • नौसीखिए पायलट को इंदौर हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग की जिम्मेदारी दे दी
  • दंडात्मक कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारत की घरेलू एयरलाइंस कंपनी एयर विस्तारा की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। कंपनी ने एक नौसीखिए पायलट को इंदौर हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग की जिम्मेदारी दे दी थी। इस बात पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाईअड्डे पर उतारा था। अधिकारी ने कहा, "यह एक गंभीर उल्लंघन था जिससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।" नागर विमानन महिनिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले में विस्तारा एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। 

क्या है नियम 

हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और यह घटना कब घटी थी। किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद ही वह यात्रियों के साथ विमान को उतारने के योग्य माना जाता है। इसके अलावा विमान के कैप्टन को भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। 

एयरलाइन की लापरवाही 

अधिकारियों ने कहा कि कप्तान के अलावा विस्तारा की इंदौर उड़ान के प्रथम अधिकारी ने भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके बावजूद एयरलाइन ने प्रथम अधिकारी को हवाईअड्डे पर विमान उतारने की अनुमति दी थी। इससे विमान में मौजूद सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। 

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