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गुड न्यूज! अपना पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ या कम कराने का शानदार मौका, 13 सितंबर इसलिए है बेहद खास

नेशनल लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां मामूली ट्रैफिक उल्लंघनों को सस्ता और आसान तरीके से सुलझाया जाता है। इस लोक अदालत में देशभर में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने वाली है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Sep 10, 2025 01:27 pm IST, Updated : Sep 10, 2025 01:29 pm IST
एक कार चालक की अल्कोहल जांच करते ट्रैफिक पुलिस अधिकारी।- India TV Paisa
Photo:PTI एक कार चालक की अल्कोहल जांच करते ट्रैफिक पुलिस अधिकारी।

अगर आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली अगली नेशनल लोक अदालत में आप इन चालानों को या तो माफ करवा सकते हैं, या फिर कम पैसों में निपटारा कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां मामूली ट्रैफिक उल्लंघनों को सस्ता और आसान तरीके से सुलझाया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, इस लोक अदालत में देशभर में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने वाली है। हां, कुछ कुछ गंभीर अपराधों की स्थिति वाले चालान पर विचार नहीं किया जाएगा। 

किन चालानों पर मिलेगी राहत

यह लोक अदालत उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनके चालान निम्नलिखित मामूली उल्लंघनों से जुड़े हैं:

  • बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना
  • रेड लाइट जंप करना
  • तेज रफ्तार से वाहन चलाना (ओवर-स्पीडिंग)
  • बिना पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना
  • गलत जगह पर पार्किंग
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना
  • गलत लेन में गाड़ी चलाना या ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करना
  • इन गंभीर मामलों पर नहीं मिलेगी छूट

अगर आपका चालान इन कारणों से हुआ है, तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी:

  • नशे में ड्राइविंग (ड्रंक ड्राइविंग)
  • हिट एंड रन के मामले
  • लापरवाही से ड्राइविंग के कारण दुर्घटना या मृत्यु
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाना

लोक अदालत में कैसे भाग लें

  • लोक अदालत में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • NALSA की वेबसाइट पर जाकर 'ऑनलाइन लोक अदालत आवेदन' का विकल्प चुनें।
  • फॉर्म भरें और अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको ईमेल या मोबाइल पर एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
  • सुनवाई के दिन, समय से एक घंटा पहले पहुंचें और अपने साथ गाड़ी के ओरिजिनल कागजात और चालान की कॉपी लाना न भूलें।
  • ट्रैफिक चालानों के अलावा, इस लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, संपत्ति के छोटे मामले, और अन्य लंबित कोर्ट केसों का भी निपटारा किया जाएगा।

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