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बैंक अकाउंट है तो आपको 1 अप्रैल से मिलेगी ये खास सुविधा, ट्रांजैक्शन में गलती या फ्रॉड की गुंजाइश होगी खत्म

 Published : Dec 30, 2024 08:35 pm IST,  Updated : Dec 30, 2024 08:35 pm IST

आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को यह सुविधा विकसित करने और सभी बैंकों को इसमें शामिल करने की सलाह दी है।

आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से यह सुविधा डेवलप करने के लिए कहा है।- India TV Hindi
आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से यह सुविधा डेवलप करने के लिए कहा है। Image Source : FILE

बैंक अकाउंटहोल्डर को नए साल में 1 अप्रैल से फंड ट्रांसफर में एक नई सुविधा मिलने वाली है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम, आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को गलतियों से बचने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लेनदेन शुरू करने से पहले बैंक खाते का नाम वेरिफाई करने की सुविधा मिलने वाली है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से यह सुविधा डेवलप करने के लिए कहा है।

जारी सर्कुलर में क्या कहा गया है

खबर के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 30 दिसंबर को जारी सर्कुलर में कहा है कि सभी बैंक जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के प्रत्यक्ष सदस्य या उप-सदस्य हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से पहले यह सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है। फिलहाल यूपीआई और आईएमपीएस सिस्टम फंड भेजने वाले किसी व्यक्ति (प्रेषक) को ट्रांसफर शुरू करने से पहले लाभार्थी के नाम को सत्यापित करने में सक्षम बनाते हैं।

सभी बैंकों को इसमें शामिल करने की सलाह

सर्कुलर में कहा गया है कि आरटीजीएस या एनईएफटी सिस्टम का इस्तेमाल करके लेनदेन शुरू करने से पहले प्रेषक को लाभार्थी के बैंक खाते का नाम सत्यापित करने में सक्षम बनाने वाली एक समान सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को यह सुविधा विकसित करने और सभी बैंकों को इसमें शामिल करने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम में भागीदार बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिये यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यह सुविधा शाखाओं में जाकर लेन-देन करने वाले धन प्रेषकों के लिए भी उपलब्ध होगी।

आरबीआई सर्कुलर में यह भी कहा गया

आरबीआई सर्कुलर में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले धन प्रेषक हस्तांतरण (मनी रेमिटर ट्रांसफर) शुरू करने से पहले उस बैंक खाते का नाम वेरिफाई कर सकें जिसमें फंड ट्रांसफर किया जा रहा है और इस तरह गलतियों से बचें और धोखाधड़ी को रोकें, लाभार्थी का नाम प्राप्त करने के लिए एक समाधान लागू किया जा रहा है। प्रेषक द्वारा दर्ज किए गए लाभार्थी के खाता नंबर और आईएफएससी के आधार पर, सुविधा बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से लाभार्थी के खाते का नाम प्राप्त करेगी। लाभार्थी बैंक द्वारा प्रदान किया गया लाभार्थी का खाता नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा।

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