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Amrapali के प्रोजेक्ट में फ्लैट का पजेशन लेने नहीं आ रहे खरीदार, अब खुले बाजार में बेचने की तैयारी

 Edited By: Alok Kumar
 Published : Jul 13, 2022 12:40 pm IST,  Updated : Jul 13, 2022 12:40 pm IST

21,000 पंजीकृत घर खरीदारों में से 5,413 घर खरीदार भुगतान नहीं कर रहे हैं और पैसा जमा करने के लिए उनकी समय सीमा जुलाई में है।

Amrapali project- India TV Hindi
Amrapali project Image Source : FILE

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने यह जानकारी दी
  • 21,000 पंजीकृत घर खरीदारों में से 5,413 घर खरीदार भुगतान नहीं कर रहे
  • फ्लैटों को बिना बिके रखा जाएगा और खुले बाजार में बेचा जाएगा

अजब विडंबना है! एक समय फ्लैट नहीं मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले Amrapali के खरीदार अब फ्लैट का पजेशन लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन फ्लैट को बिना बिके फ्लैट की श्रेणी में शामिल कर खुले बाजार में बेचने की तैयारी हो रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 3,338 में से 1,186 आम्रपाली घर खरीदारों ने पोजेशन ले लिया है, लेकिन बाकी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अगस्त तक दावा करने की समयसीमा

वेंकटरमणि ने न्यायमूर्ति यू.यू. ललित से कहा कि बाकी को सूचना भेज दी गई है कि उनकी समय सीमा अगस्त में है, और इसके बाद, इन इकाइयों को बिना बिके रखा जाएगा और खुले बाजार में बेचा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 21,000 पंजीकृत घर खरीदारों में से 5,413 घर खरीदार भुगतान नहीं कर रहे हैं और पैसा जमा करने के लिए उनकी समय सीमा जुलाई में है, ऐसा नहीं करने पर उनके फ्लैटों को बिना बिके रखा जाएगा और खुले बाजार में बेचा जाएगा।

स्वैपिंग योजना के कारण पैदा हुई समस्या 

घर खरीदारों के वकील कुमार मिहिर ने कहा, घर खरीदारों की ओर से निष्क्रियता के कारण स्वैपिंग योजना के कार्यान्वयन और बेची गई सूची की बिक्री में भारी देरी हो रही है। इसके अलावा इन खरीदारों का भुगतान न करने से भी इन परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा आ रही है। रिसीवर ने शीर्ष अदालत को यह भी सूचित किया कि जब से कोविड के प्रकोप के बाद, वह लगभग 120 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने में सक्षम है, जिसमें से लगभग 87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

200 रुपये प्रति वर्ग फुट बढ़ाने का विरोध 

आम्रपाली के घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर के फैसले का विरोध किया, जिसमें घर खरीदारों को आवास परियोजनाओं के निर्माण की कमी को पूरा करने के लिए अपने फ्लैटों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग फुट की अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कहा गया था। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की है।

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