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क्या आपको भी गाड़ी पर लगवानी है हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इस राज्य ने जारी किये रेट

 Edited By: Pawan Jayaswal
 Published : Dec 26, 2024 08:03 am IST,  Updated : Dec 26, 2024 08:03 am IST

High Security Number Plates : दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 200 मिमी गुणा 100 मिमी और 285 मिमी गुणा 45 मिमी आकार की प्रत्येक एचएसआरपी प्लेट की लागत 219.9 रुपये होगी। वहीं, चार या अधिक पहिया वाहनों के लिए 500 मिमी गुणा 120 मिमी और 340 मिमी गुणा 200 मिमी आकार की प्लेट की कीमत 342.41 रुपये होगी।

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट Image Source : FILE

महाराष्ट्र में एक अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने के लिए वाहन मालिकों को 531 रुपये से 879 रुपये तक की कीमत अदा करनी होगी। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने यह जानकारी दी है। परिवहन विभाग का भुगतान लिंक बुधवार से सक्रिय हो गया है। इस कीमत में नंबर प्लेट के स्नैप लॉक की लागत और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भी शामिल है। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल एवं स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की लागत 531 रुपये, ऑटो-रिक्शा जैसे तिपहिया वाहनों के लिए 590 रुपये और कार, बस, ट्रक, टैंकर, टेम्पो एवं ट्रेलर जैसे बड़े वाहनों के लिए 879 रुपये होगी।

18 प्रतिशत की दर से लगेगा जीएसटी

अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने अपनी वेबसाइट और समर्पित वेबपेज पर ‘अपॉइंटमेंट’ की सुविधा उपलब्ध कराई है। वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए एचएसआरपी दरों का भी उल्लेख किया गया है। इन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी भी लगेगी। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 200 मिमी गुणा 100 मिमी और 285 मिमी गुणा 45 मिमी आकार की प्रत्येक एचएसआरपी प्लेट की लागत 219.9 रुपये होगी। वहीं, चार या अधिक पहिया वाहनों के लिए 500 मिमी गुणा 120 मिमी और 340 मिमी गुणा 200 मिमी आकार की प्लेट की कीमत 342.41 रुपये होगी।

स्नैप लॉक की कीमत

सभी प्रकार के वाहनों के लिए स्नैप लॉक और तीसरे पंजीकरण चिह्न की लागत, जीएसटी को छोड़कर, क्रमशः 10.18 रुपये और 50 रुपये होगी। एचएसआरपी लगाने के लिए जीएसटी का हिस्सा दोपहिया और ट्रैक्टर के लिए 81 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 90 रुपये और चार या अधिक पहिया वाहनों के लिए 134.10 रुपये होगा। एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों में भी आगे और पीछे एचएसआरपी लगाई जाएगी और उनके विंडशील्ड पर भी पंजीकरण चिह्न का स्टिकर लगाया जाएगा।

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