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13.70 लाख तक है सैलरी तो भी नहीं देना होगा 1 रुपये का टैक्स, जानें कैसे?

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Feb 04, 2025 08:07 am IST,  Updated : Feb 04, 2025 08:07 am IST

बजट में साफ किया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80CCD(2) के तहत, एनपीएस में निवेश किए गए कर्मचारी के मूल वेतन का 14% तक कर कटौती योग्य है।

Income Tax - India TV Hindi
इनकम टैक्स Image Source : FILE

बजट में मध्यमवर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं, सैलरी क्लास को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से दिया गया है। इससे नौकरीपेशा वर्ग की 12.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। लेकिन क्या यह अंतिम लिमिट है? इससे अधिक कमाई हुई तो टैक्स देना होगा? आपको बता दें कि एक मामले में अगर आपकी सालाना कमाई 13.70 लाख रुपये तक है तो भी 1 रुपये का टैक्स नहीं देना होगा। आइए जानते हैं यह कैसे होगा। 

न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया गया NPS का लाभ 

बजट में साफ किया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80CCD(2) के तहत, एनपीएस में निवेश किए गए कर्मचारी के मूल वेतन का 14% तक कर कटौती योग्य है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, लाभ मूल वेतन के 10% से कम है। इसका फायदा उठाकर कर्मचारी 13.70 लाख रुपये सालाना कमाई पर जीरो टैक्स दे सकते हैं और सालाना लगभग 96,000 रुपये बचा सकते हें। हालांकि, यह तभी संभव है जब नियोक्ता कंपनी को लागत के हिस्से के रूप में एनपीएस लाभ प्रदान करता है। कर्मचारी इसे खुद नहीं चुन सकते।

इस तरह 13.70 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री 

अगर कोई व्यक्ति सालाना ₹13.70 लाख रुपये कमाता है और ₹6.85 लाख के मूल वेतन का 50% हिस्सा मानता है, तो 14% पर NPS योगदान ₹95,900 होगा। इस तरह ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, पूरे ₹13.70 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, अभी भी बहुत कम लोग एनपीएस का लाभ ले रहे हैं। एनपीएस लाभ लगभग 10 साल पहले शुरू किया गया था। 

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