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ऑनलाइन गेम से पैसा कमाने वालों के लिए अच्छी खबर, अब प्राइज मनी इतने रुपये से अधिक होने पर ही कटेगा TDS

इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग मंचों को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : May 23, 2023 7:32 IST, Updated : May 23, 2023 7:32 IST
ऑनलाइन गेम - India TV Paisa
Photo:PTI ऑनलाइन गेम

ऑनलाइन गेम से पैसा कमाने वालों के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन गेम में प्राइज मनी 100 रुपये से कम रहने पर गेमिंग मंचों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियम के नियम 133 को अधिसूचित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है। इसके मुताबिक, एक ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमाओं को घटाने के बाद की जाएगी। 

पहले सभी राशि पर टीडीएस काटने को कहा गया था 

इसके मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग मंचों को शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से अधिक होने पर ही टीडीएस काटने की जरूरत होगी। इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग मंचों को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था।

स्किल, लक का खेल कर सकता है वित्त मंत्रालय 

वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को स्किल और लक के खेल की कैटेगोरी में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रहा है। ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर 18 प्रतिशत से कम कर लगाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद मई या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में करेगी। इस समय ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कर ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिए जाने वाले कुल शुल्क पर लगाया जाता है।

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