भारतीय रेल ने नए साल में ट्रेन टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। रेलवे ने हाल ही में जारी एक सर्कुलर में ट्रेन टिकट को रद्द करने पर काटी जाने वाली राशि के नियमों में संशोधन किया है। इसमें नई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी शामिल किया गया है। 16 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण और किराये का प्रतिदेय) संशोधन नियम 2026 है।
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम
16 जनवरी से प्रभावी नए नियम के मुताबिक, अगर टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक समय पहले कैंसिल किया जाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।
अगर टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की अवधि के अन्दर कैंसिल किया जाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।
अगर टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे से कम समय में कैंसिल किया जाता है तो कोई किराया रिफंड नहीं किया जाएगा।
यह भी समझ लें
लेकिन ऐसा है कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के मामले में, अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले तक टिकट का कैंसिलेशन नहीं किया गया हो या टीडीआर ऑनलाइन फाइल नहीं की गई हो तो ऐसे टिकटों पर किसी भी प्रकार का किराया वापस नहीं किया जाएगा। अमृत भारत II एक्सप्रेस का रिजर्व टिकट, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के रिजर्व टिकट पर लागू नियमों द्वारा संचालित होगा।

चार्ट बनने के बाद दिया ज्यादा समय
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत II एक्सप्रेस के लिए टिकट कैंसिल करने का समय बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है, जबकि दूसरी ट्रेनों के लिए यह 48 घंटे है। हालांकि, अमृत भारत II एक्सप्रेस के अनारक्षित टिकट पर अनारक्षित टिकटों पर लागू मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे।
रेलवे ने हाल ही में राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं जैसी प्रमुख ट्रेन सेवाओं के लिए मूल किराया में संशोधन किया है।






































