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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस ही कर दिया कैंसिल, आपका भी है इसमें अकाउंट! जानें जमा पैसे का क्या होगा

 Published : Jul 05, 2024 06:43 am IST,  Updated : Jul 05, 2024 06:43 am IST

बैंक 4 जुलाई, 2024 को कारोबारी समय के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर चुका है। 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि हासिल करने के हकदार हैं।

आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। - India TV Hindi
आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। Image Source : INDIA TV

आगर आपका बैंक अकाउंट बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी में है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति की वजह से उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। भाषा की खबर के मुताबिक, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल करते हुए कहा कि परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई, 2024 को कारोबारी समय के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर चुका है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

पूरी जमा राशि हासिल करने के हकदार

खबर के मुताबिक, देश के केंद्रीय बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि हासिल करने के हकदार हैं। लिक्विडेशन (परिसमापन) पर, हर जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों में नहीं है।

बैंक जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान में असमर्थ होगा

रिजर्व बैंक ने कहा कि अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के चलते बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से मिली इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

बीते महीने इस बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल हुआ था

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के चलते आरबीआई ने यह एक्शन लिया था। आरबीआई ने कहा था कि अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर विपरीत असर पड़ेगा।

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