
RBI
Highlights
- बैंक RBI की मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा
- बैंक के किसी जमाकर्ता को एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी
- इससे पहले भी आरबीआई पारदर्शिता के अभाव में कई कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा चुका है
मुंबई।भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा, बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
कई बैंकों पर पहले भी लगाया प्रतिबंध
इससे पहले भी आरबीआई पारदर्शिता के अभाव में कई कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा चुका है। कई कोऑपरेटिव बैंकों में निवेशकों के पैसा फंसने के बाद आरबीआई अब तेजी से सख्ती बरत रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कर्नाटक स्थित मिलथ कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया था।