मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस के संकट से जूझ रही है। दूसरे देशों की तुलना में, भारत की स्थिति काफी बेहतर है। इसी बीच, दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत उन क्षेत्रों में होटलों, रेस्टॉरेंटों और ढाबों जैसे बिजनेस के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना या उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है।
2 अप्रैल को जारी हुए आदेश
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने 2 अप्रैल को जारी आदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के डिस्ट्रिब्यूशन पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ता एलपीजी सप्लाई तभी प्राप्त कर सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (OMCs) के साथ रजिस्टर हों और उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो (जहां नेटवर्क मौजूद है)। आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी उपलब्ध होने पर उसे अपनाने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास भेजे जाएंगे इच्छुक उपभोक्ताओं की डिटेल्स
अधिकारियों ने कहा कि इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनी को कम से कम एक बार दस्तावेजों का सत्यापन करना जरूरी होगा। पीएनजी में ट्रांसफर होने की इच्छा व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड आगे की कार्रवाई के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ भी साझा किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने गुरुवार को कहा था कि देश में LPG की सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी डिस्ट्रिब्यूटरों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है।
पीटीआई इनपुट्स के साथ