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वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, इस मामले में कुर्की का दिया आदेश

सेबी ने सोमवार को जारी कुर्की नोटिस में कहा कि धूत के ऊपर 5.16 लाख रुपये का जुर्माना बकाया है।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: July 18, 2023 18:07 IST
वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत - India TV Paisa
Photo:FILE वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत

बाजार नियामक सेबी ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के बैंक और डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड में जमा राशि कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश कुल 5.16 लाख रुपये बकाया की वसूली के लिये दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धूत के ऊपर मार्च में जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सुप्रीम एनर्जी में जुड़े हित के साथ कुछ लेन-देन के संदर्भ में क्वॉलिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लि.और क्रेडेन्शियल फाइनेंस लि.के आपस में जुड़े होने के बारे में खुलासा नहीं करने को लेकर लगाया गया था।

5.16 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया

सेबी ने सोमवार को जारी कुर्की नोटिस में कहा कि धूत के ऊपर 5.16 लाख रुपये का जुर्माना बकाया है। इसमें पांच लाख रुपये के जुर्माने के साथ 15,000 रुपये ब्याज तथा 1,000 रुपये वसूली लागत है। नियामक ने बकाया वसूलने के लिये सभी बैंकों, डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे धूत के खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें। हालांकि, उसमें राशि जमा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा सेबी ने बैंकों को लॉकर सहित सभी खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया है। 

इस कारण लगाया था जुर्माना 

सेबी ने धूत के ऊपर मार्च में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लि.(एसईपीएल) को कंपनी की तरफ से कर्ज देते समय उसमें (सुप्रीम एनर्जी) 99.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर लगाया गया था। इसके अलावा धूत ने क्वॉलिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लि.और क्रेडेन्शियल फाइनेंस लि.में अपने हित के बारे में भी खुलासा नहीं किया था।

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