ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से सड़क पर चल रहे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन, इन दिनों ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली से हाल ही में ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं, जिनमें लोग ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे बाकी लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन, दिल्ली पुलिस नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में Wrong Side ड्राइविंग करने के अपराध में 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
17 दिनों में दर्ज हुईं 154 एफआईआर
दिल्ली पुलिस द्वारा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रावधान लागू करने के बाद से 17 दिनों में 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है। इस साल 3 जनवरी से 19 जनवरी के बीच दर्ज की गईं FIR के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े प्रावधानों के साथ 154 मामले दर्ज किए गए हैं। बताते चलें कि दिल्ली में पहले गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर सिर्फ चालान काटा जाता था। पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये और बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का चालान कटता था, साथ ही लाइसेंस निलंबित होने की भी आशंका होती थी।
पिछले साल दिल्ली में काटे गए 3.05 लाख से ज्यादा चालान
दिल्ली पुलिस का कहना है कि सिर्फ चालान काटने का असर सीमित था। पिछले साल दिल्ली में 3.05 लाख से ज्यादा चालान काटे गए, जबकि 2024 में ये संख्या 2.4 लाख से ज्यादा थी। अधिकारी ने कहा, ‘‘कई घातक दुर्घटनाएं और गंभीर हादसे सीधे तौर पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जुड़े होते हैं। इसीलिए हमने इस साल ऐसे मामलों में, जहां उल्लंघन से जान को खतरा हो, दुर्घटना हो सकती हो या भारी जाम लग सकता हो, आपारधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया।’’ पुलिस ने कहा कि मामले में लगाई जाने वाली सभी धाराएं जमानती हैं, लेकिन गिरफ्तारी मौके पर ही की जा सकती है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है।



































