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Work from Home कर रहें हैं तो जान लीजिए सरकार का नया फरमान, कंपनियों को दिया ये आदेश

नया नियम एसईजेड में एक यूनिट के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए घर से काम करने का प्रावधान करता है।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: July 20, 2022 18:22 IST
work from home - India TV Paisa
Photo:FILE work from home

Highlights

  • एसईजेड में वर्क फ्रॉम होम को अधिकतम एक वर्ष के लिए अनुमति मिलेगी
  • कर्मचारियों की संख्या को अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही बढ़ाने की अनुमति
  • सरकार ने डब्ल्यूएफएच के लिए एक नया नियम 43ए अधिसूचित किया

Work from Home करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार के कॉमर्स मिनस्ट्री के अनुसार, एक विशेष आर्थिक जोन में वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) की अधिकतम एक वर्ष की अवधि की अनुमति मिलेगी। साथ ही इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक ही बढ़ाया जा सकता है। कॉमर्स मिनस्ट्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में डब्ल्यूएफएच के लिए एक नया नियम 43ए अधिसूचित किया है।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लागू

उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (एसईजेड) में देशव्यापी समान डब्ल्यूएफएच नीति का प्रावधान करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नया नियम एसईजेड में एक यूनिट के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए घर से काम करने का प्रावधान करता है। मंत्रालय ने कहा कि इनमें आईटी/आईटीईएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारी शामिल हैं (कर्मचारी जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं) कर्मचारी जो यात्रा कर रहे हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि डब्ल्यूएफएच को यूनिट के संविदा कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

अधिकतम एक वर्ष के लिए अनुमति 

मंत्रालय ने कहा, वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, डीसी द्वारा इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। एसईजेड इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की संक्रमण अवधि प्रदान की है।

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