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नौकरी छूट जाने पर भी 2 साल तक आपको मिलते रहेंगे पैसे, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 24, 2019 02:40 pm IST,  Updated : Nov 24, 2019 02:41 pm IST

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana । सांकेतिक चित्र- India TV Hindi
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana । सांकेतिक चित्र

नई दिल्ली। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बड़ी खुशखबरी दी है। 

ईएसआईसी के ट्वीट के मुताबकि, 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत नौकरी जाने पर आर्थिक मदद देती है। ईएसआईसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है। ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है। 

लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन?

'अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना' का लाभ उठाने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरकर आपको ईएसआईसी के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा, इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। हालांकि, इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू होने वाली है। ज्‍यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.nic.in) पर जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं।

उपचार का नियम भी हुआ आसान 

ईएसआईसी ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के नियम भी पहले के मुकाबले आसान कर दिए हैं। पहले इसके लिए 2 वर्ष तक रोजगार में होना आवश्यक था जो अब महज 6 महीने कर दिया गया है। वहीं योगादान की शर्त 78 दिनों की कर दी गई है।

किसे नहीं मिलेगा योजना का फायदा

ईएसआईसी से बीमित कोई भी ऐसा व्‍यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्‍यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्‍हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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