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अगर नहीं कर पाए रिटर्न फाइल तो घबराए नहीं, आपके पास है अब यह विकल्प

If you have missed your income tax return filing then do not panic. As per tax laws you can file till 31st March, 2017. Know how to deal with missed deadline

Surbhi Jain Surbhi Jain
Updated on: August 11, 2016 10:34 IST
Income Tax : अभी भी अगर नहीं कर पाए इनकम टैक्‍स Return फाइल तो घबराए नहीं, आपके पास है अब यह विकल्प- India TV Paisa
Income Tax : अभी भी अगर नहीं कर पाए इनकम टैक्‍स Return फाइल तो घबराए नहीं, आपके पास है अब यह विकल्प

Key Highlights

  • आप इनकम टैक्स  रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त से चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है।
  • ड्यू टैक्स पर लेट पेमेंट के रूप में भुगतान करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
  • टैक्स कानून के तहत आप 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • इसके लिए 5 अगस्त से हर महीने लेट पेमेंट के रूप में 1 फीसदी की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

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