दिल्ली के एक शख्स को वॉट्सऐप चैट के आधार पर 22 करोड़ रुपये का नोटिस मिला था। हालांकि, ITAT दिल्ली ने कहा कि यह सबूत अविश्वसनीय और बिना पुष्टि के हैं। कोर्ट ने नोटिस को रद्द करते हुए पूरा मामला खारिज कर दिया और कर विभाग की कार्रवाई को अवैध ठहराया।
1 अप्रैल से 12 अक्टूबर के दौरान नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन और सिक्यॉरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अगर आप भी अपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यहां हम आपको रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहें हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस तिथि को आगे बढ़ाते हुए आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इससे ऐसे लोग जो 15 सितंबर को चूक गए थे, उन्हें एक मौका मिल गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया था।
टैक्सपेयर्स की शिकायतों पर जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ने कहा है कि पोर्टल ठीक काम कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में कहा, ''कृपया अपना ब्राउजर क्लियर करें या किसी दूसरे ब्राउजर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।''
आयकर रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2025-26 की डेडलाइन 15 सितंबर है। अगर आपने ITR 2025 की अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई अहम टैक्स लाभों से भी वंचित रह जाएंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट में कहा गया है कि आईटीआर फाइलिंग, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है और विभाग अन्य माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रहा है।
कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार से एक और एक्सटेंशन की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने बढ़ते लॉगिन ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताई है।
ये रिपोर्ट नौकरी द्वारा 12.75 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले 20,000 से ज्यादा नौकरीपेशा लोगों के देश भर में किए गए सर्वे पर आधारित है।
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर आयकर की धारा 234F के तहत लगने वाले पेनाल्टी चार्ज के तौर पर फेस करना होता है।
आयकर विभाग ने 13 फरवरी 2025 से ही नए नियमों और फॉर्म्स पर काम शुरू कर दिया था। एक Rules & Forms कमेटी बनाई गई है, जो पुराने नियमों की समीक्षा और सुधार पर काम कर रही है।
टैक्सबडी का ये प्लेटफॉर्म टैक्सपेयर्स की सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आईटीआर फाइल करने में मदद करेगा।
आईटीआर दाखिल करना एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का विवरण, अन्य आय पर देय कर, कटौतियों और छूटों की घोषणा करते हैं। टैक्स योग्य आय या मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों को हर साल नियत तिथि से पहले अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संशोधित नया आयकर विधेयक पेश किया था, जो लोकसभा में पास भी हो गया। नए बिल में कुछ पुरानी छूटों को बरकरार रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले, वित्त मंत्री ने 13 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था, जिसे पिछले ही हफ्ते वापस लेने का फैसला किया गया था।
Income Tax Return: चाहे आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हों या डाक द्वारा, टैक्स दाखिल करना अक्सर आखिरी समय की प्रक्रिया होती है जिससे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है या गलतियां हो सकती हैं।
आप सैलरीड व्यक्ति हों, फ्रीलांसर, व्यापारी या फिर पेंशनभोगी – हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग फॉर्म तय हैं। ऐसे में आपको आईटीआर फाइल करने के लिए एक सही फॉर्म की जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई संस्करणों के कारण भ्रम से बचने और सभी सुधारों को समाहित करने के लिए एक स्पष्ट और अपडेटेड विधेयक के तौर पर नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा।
जांच में पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी, 2023 से मई, 2025 तक की जांच अवधि के दौरान शुद्ध आधार पर 36,671 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया।
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