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Traffic Challan Alert: स्पीड लिमिट नियम में बड़ा बदलाव, कार, मोटरसाइकिल चालक सावधान!

यातायात नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगली बार आप जब भी अपना वाहन लेकर सड़क पर उतरे तो आपके लिए चेतावनी है। दरअसल दिल्ली में अब इस स्पीड लिमिट का उल्लघन करने ओर भरना होगा भारी जुर्माना।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 11, 2021 23:14 IST
traffic rulesTraffic Challan Alert: स्पीड लिमिट नियम में बड़ा बदलाव, कार, मोटरसाइकिल चालक सावधान!- India TV Paisa

traffic rulesTraffic Challan Alert: स्पीड लिमिट नियम में बड़ा बदलाव, कार, मोटरसाइकिल चालक सावधान!

नई दिल्ली: यातायात नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगली बार आप जब भी अपना वाहन लेकर सड़क पर उतरे तो आपके लिए चेतावनी है। दरअसल दिल्ली में अब इस स्पीड लिमिट का उल्लघन करने ओर भरना होगा भारी जुर्माना। ज़्यादातर सड़कों पर कार के लिए स्पीड लिमिट 60-70km/hr तय की है। जबकि दो पहिया वाहनों को अधिकतम स्पीड लिमिट 50-60km/hr तय की गयी है। बस ,टेम्पो और तीन पहिया वाहनों के लिए 40km/hr की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है।  दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने स्पीड लिमिट को लेकर के सरकारी अधिसूचना (notification) को जारी कर दिया है।

  • DND पर कार के लिए स्पीड लिमिट -70km/hr और दो पहिया वाहनों के लिए 60km/hr।
  • बारपुला फ़्लाइओवर पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60km/hr।
  • दिल्ली से नॉएडा टोल रोड पर कार के लिए स्पीड लिमिट -70km/hrऔर दो पहिया वाहनों के लिए 60km/hr।
  • रिंग रोड -आज़ादपुर से चांगदीरा चौक via मॉडल टाउन कार और बाइक दोनों की स्पीड लिमिट 50km/hr।
  • Airport वाली रोड पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60km/hr।
  • सभी आवासीय और commercial मार्केट के अंदर की सड़कों पर कार और बाइक की अधिकतम स्पीड लिमिट 30km/hr रहेगी।

परिवहन मंत्रालय का बड़ा ऐलान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इन केंद्रों पर उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता का ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं पढ़ाई कराई जायेगी। इनमें परीक्षण में सफल उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें इससे छूट होगी। 

मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्रों पर प्रशिक्षण की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत इन केंद्रों पर ‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम एक जुलाई, 2021 से लागू होंगे। इन केंद्रों पर दाखिला लेने वाले अभ्यार्थियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 

इन केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को सफलापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाला ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा दी गई मान्यता पांच साल के लिए लागू रहेगी और इसका नवीकरण किया जा सकेगा। 

हल्के मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम चार सप्ताह में 29 घंटे की होगी। पाठ्यक्रम को सिद्धांत और प्रायोगिक दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह में 38 घंटे की होगी। इस दौरान चालकों को सड़क पर दूसरे वाहन चालकों के साथ बेहतर व्यवहार और अनुशासन के बारे में जरूरी बातें भी पढ़ाई जायेंगी। 

इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिक (आईएफटीआरटी) के वरिष्ठ फैलों एवं समन्वयन एस पी सिंह ने एक वक्तव्य जारी कर नियमों को अधिवसूचित किये जाने का स्वागत किया है। हालांकि, सिंह ने कहा कि अधिसूचित नियमों में चालकों के लिये न्यूनतम शिक्षा योग्यता को छोड़ दिया गया है। यह आठवीं पास थी। उन्होंने कहा इसके लिये न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता 12वी पास कर देनी चाहिये। देश में लाखों शिक्षित बेरोजगार है। सड़क परिवहन क्षेत्र में वाहन सुरक्षित ढंग से चलाये जायें इसके लिये शिक्षित और कुशल चालकों की आवश्यकता है। 

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