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सिर्फ 250 रुपये में खोलें अपनी बिटिया के लिए सुकन्‍या खाता, जानिए कब निकाल सकेंगे पैसा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 06, 2020 12:26 pm IST,  Updated : Dec 06, 2020 09:16 pm IST

सरकार ने आम लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ढेरों योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन इनमें से एक खास योजना सिर्फ घर की नन्हीं मुन्नी बेटियों के लिए है।

Sukanya Yojana- India TV Hindi
Sukanya Yojana Image Source : PTI

सरकार ने आम लोगों के लिए पोस्‍ट ऑफिस के माध्‍यम से ढेरों योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन इनमें से एक खास योजना सिर्फ घर की नन्‍हीं मुन्‍नी बेटियों के लिए है। यह खास योजना है  सुकन्या समृद्धि योजना। यह खास योजना बेटियों के बेहतर भविष्‍य और उनकी पर‍वरिश एवं विवाह के लिए वित्‍तीय संसाधन उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से शुरू की गई है। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो फिर उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। सरकार की इस स्‍कीम में निवेश करने पर आपको बेहतर रिटर्न के साथ ही टैक्‍स सेविंग का फायदा भी मिलता है।

250 रुपये में खुलवाएं सुकन्‍या खाता 

यह स्‍कीम एक पोस्‍ट ऑफिस आधारित स्‍कीम है। यानि कि इसे आप देश भर में मौजूद किसी भी पोस्‍ट ऑफिस के माध्‍यम से खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आप कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो अधिक पैसा भी जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है। यहां आपको 21 साल तक निवेश करना होगा। 

एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता 

एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है। एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। अगर जुड़वां या तीन बच्चियां एक साथ होती हैं, तो फिर तीसरी बच्ची को भी इसका फायदा मिलेगा।

कब तक करना होगा निवेश 

बच्ची के 10 साल के होने से पहले तक ये खाता खोला जा सकता है। शुरुआती 14 साल के लिए खाते में रकम जमा करनी होती है। ये योजना 21 साल के बाद मैच्योर होती है। यानि आप 21 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं।

जरूरी दस्‍तावेज 

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और जहां रह रहे हों उसका प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) जमा कराना होगा।

टैक्‍स में छूट 

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। बाकी सभी योजनाओं की तुलना में इसमें ब्याज ज्‍यादा मिलता है। बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी-ब्याह के लिए बचत कर सकते हैं। 

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