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PPF के रूल में 1 अक्टूबर से होंगे ये 3 बड़े बदलाव, पीपीएफ में करते हैं निवेश तो जरूर जान लें

देश के छोटे निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ को लेकर नए नियम जारी किए हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Sep 03, 2024 15:34 IST, Updated : Sep 03, 2024 15:34 IST
PPF- India TV Paisa
Photo:FILE पीपीएफ

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने पीपीएफ से जुड़े नियम में 3 अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये नियम जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में बच्चे के नाम पर बनाए गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खातों और डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) योजनाओं के तहत NRI द्वारा पीपीएफ खातों को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलाव का क्या होगा असर?

1. बच्चे के नाम से खोला गया पीपीएफ अकाउंट

सरकार ने कहा है कि बच्चे के नाम खोले गए पीपीएफ अकाउंट  में 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट (POSA) से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद, PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी। मैच्‍योरिटी का कैलकुलेशन उसके 18वें बर्थडे से किया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे के नाम पीपीएफ खाता खोलते हैं। 

2. एक से अधिक PPF खाते के लिए नियम 

सरकार की ओर से जारी नए गाइडलाइन के अनुसार, अगर किसी ने एक से ज्‍यादा PPF खाते खोला है तो प्राइमरी खाते पर मौजूदा ब्‍याज दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरे यानी सेकेंडरी अकाउंट को पहले वाले में मिला दिया जाएगा। बशर्ते कि प्राइमरी खाता प्रत्येक वर्ष लागू निवेश सीमा के अंदर हो। विलय के बाद, प्राथमिक खाते पर मौजूदा योजना दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। ध्यान दें कि प्राइमरी और सेकेंडरी खाते को छोड़कर, अन्य सभी खातों पर उनके खुलने के दिन से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। उसमें जमा रकम को जीरो फीसदी ब्याज पर वापस कर दिया जाएगा। 

3. NRI के लिए पीपीएफ खाते के नियम 

केवल सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ), 1968 के तहत खोले गए चालू NRI पीपीएफ खाते, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है, को खाताधारक (भारतीय नागरिक जो खाते की अवधि के दौरान एनआरआई बन गया है) को 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए ब्याज दर दी जाएगी। इसके बाद, उपर्युक्त खाते पर शून्य प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

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