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DA Hike: डीए को लेकर आई बड़ी खबर, इन सरकारी कर्मचारियों के हो गए बल्ले-बल्ले

 Published : Jul 12, 2023 07:55 am IST,  Updated : Jul 12, 2023 07:55 am IST

DA Hike News: डीए बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी है। आइए जानते हैं कि इससे किसे फायदा होगा।

DA Hike- India TV Hindi
DA Hike Image Source : FILE

DA Hike: वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) ने बोर्ड स्तर के पदों या बोर्ड स्तर के पदों से नीचे के सीपीएसई के अधिकारियों और 1992 वेतनमान के आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों(Non-Unionized Supervisors) को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है। 7 जुलाई 2023 को जारी की गई सूचना में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों के डीए में बदलाव किया गया है। यह संशोधित डीए दरें 1 जुलाई 2023 से देय होंगी। 

महंगाई भत्ते की नई दरें 

  1. 3,500 रुपये प्रति माह तक के मूल वेतन के लिए, 1 जुलाई 2023 से डीए दर वेतन का 701.9 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 15,428 रुपये होगी।
  2. 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच मूल वेतन के लिए, 1 जुलाई 2023 से डीए दर न्यूनतम 24,567 रुपये के अधीन वेतन का 526.4 प्रतिशत होगी। 
  3. 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक के मूल वेतन के लिए, 1 जुलाई, 2023 से डीए दर वेतन का 421.1 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगी। 

बता दें कि सीपीएसई कर्मचारियों को डीए की किस्त हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय हो जाती है जो तिमाही सूचकांक औसत 1099 (1960=100) से ऊपर के प्राइस में बढ़ोतरी के आधार पर तय होती है। डीपीई के मुताबिक, मार्च 2023 से मई 2023 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 8813 है। 

इन कर्मचारियों को अब 30 साल में मिलेगी फुल पेंशन

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद उन्हें 33 प्रतिशत डीए मिल रहा था। उन्होंने कहा कि डीए को अब पांच प्रतिशत और बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है। 

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