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ITR forms 2021-22: नया ITR फॉर्म जारी, आयकर विभाग को अब देनी होंगी ये नई जानकारियां

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटन फॉर्म 1 से 5 तक को आज नोटिफाई कर दिया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : April 01, 2022 14:45 IST
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Highlights

  • आयकर विभाग ने नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया
  • अब आपको विदेशों से हुई आय की जानकारी रिटर्न फॉर्म में देनी होगी
  • रिटायरमेंट बे​नेफिट से जुड़े खातों की जानकारी भी आईटीआर फॉर्म में दर्ज करनी होगी

नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आयकर विभाग ने नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है। यह नया फॉर्म वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी किया गया है। नए फॉर्म में विभाग ने कई नए बदलाव किए हैं। अब आपको विदेशों से हुई आय की जानकारी रिटर्न फॉर्म में देनी होगी। इसके अलावा रिटायरमेंट बे​नेफिट से जुड़े खातों की जानकारी भी आईटीआर फॉर्म में दर्ज करनी होगी। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटन फॉर्म 1 से 5 तक को आज नोटिफाई कर दिया है। आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल रूप हैं। यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान / अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं। जबकि आईटीआर-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां भर सकती हैं जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है।

आईटीआर-तीन वे व्यक्ति भर सकते हैं जिन्हें कंपनियों/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। जबकि आईटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा भरा जाता है। आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय।

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