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10,000 रुपये की SIP से 20 साल बाद कितने रुपये मिलेंगे, देखें कैलकुलेशन

Written By: Sunil Chaurasia
Published : Sep 09, 2024 05:52 pm IST, Updated : Sep 09, 2024 05:52 pm IST

लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बनाने में एसआईपी काफी मदद कर सकता है। यहां हम जानेंगे कि 20 साल के लिए अगर 10,000 रुपये की एसआईपी की जाए तो कितने रुपये मिलेंगे।

10,000 रुपये की SIP से 20 साल बाद कितने रुपये मिलेंगे- India TV Paisa
Photo:INDIA TV 10,000 रुपये की SIP से 20 साल बाद कितने रुपये मिलेंगे

SIP Calculator: भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप भविष्य की जरूरतों के लिए एक बड़ा अमाउंट तैयार करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बनाने में एसआईपी काफी मदद कर सकता है। यहां हम जानेंगे कि 20 साल के लिए अगर 10,000 रुपये की एसआईपी की जाए तो कितने रुपये मिलेंगे।

20 साल में 24 लाख रुपये का होगा कुल निवेश

अगर आप 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आपका कुल निवेश 24 लाख रुपये हो जाएगा। अगर आपको हर साल औसत 12 प्रतिशत का अनुमानित रिटर्न मिले तो 20 साल में आप 99.91 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।

हर साल औसतन 15 प्रतिशत का रिटर्न मिले तो 20 साल में कितने रुपये मिलेंगे

अगर आप 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करें और आपको हर साल औसत 15 प्रतिशत का अनुमानित रिटर्न मिले तो 20 साल में आप 1.15 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको हर साल औसत 18 प्रतिशत का अनुमानित रिटर्न मिले तो 20 साल में आप 2.34 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।

20 प्रतिशत का रिटर्न मिले तो 20 साल में कितने रुपये जमा हो जाएंगे

म्यूचुअल फंड एसआईपी हर महीने और हर साल अलग-अलग रिटर्न मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 20 साल की लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला कुल रिटर्न 20 प्रतिशत भी हो जाए। अगर आपको हर साल औसतन 20 प्रतिशत का अनुमानित रिटर्न मिले तो 20 साल में आप 3.16 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।

कुल रिटर्न पर चुकाना होगा कैपिटल गेन्स टैक्स

ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड निवेश शेयर बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। एसआईपी में मिलने वाला निवेश, शेयर बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड में किया जाने वाले निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, वो कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत आता है और आपको कुल रिटर्न पर टैक्स चुकाना होता है।

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