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ITR Alert: कभी नहीं फाइल किया है IT रिटर्न तो जमा रकम पर इनकम टैक्‍स विभाग कर सकता है सवाल

ITR Alert: टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपने कभी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपने बैंक में 2 लाख रुपये से अधिक जमा है तो विभाग नोटिस देकर आपसे इस पैसे के बारे में जवाब मांग सकता है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jul 25, 2022 17:52 IST, Updated : Jul 25, 2022 17:52 IST
ITR Alert- India TV Paisa
Photo:INDIA TV ITR Alert

ITR Alert : वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई है। सरकार की ओर से साफ किया है कि इस बार रिटर्न भरने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपने अभी तक कभी रिटर्न नहीं भरा और खाते में अच्छी खासी रकम जमा है तो अब रिटर्न भरने में देर न करें। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपके खाते में बड़ी रकम है और आप ने कभी भी रिटर्न नहीं भरा है तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सोर्स आॅफ इनकम को लेकर सवाल कर सकता है। अगर, आप अपना इनकम साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको भारी टैक्स चुकाना होगा। वहीं, आयकर रिटर्न भर का आप आसानी से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये तक के इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

2 लाख रुपये से अधिक पर नोटिस संभव

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपने कभी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपने बैंक में 2 लाख रुपये से अधिक जमा है तो विभाग नोटिस देकर आपसे इस पैसे के बारे में जवाब मांग सकता है। आप नोटिस के जवाब में बता सकते हैं कि आप यह काम करते हैं आपकी इनकम टैक्‍सेबल इनकम यानी सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है और यह पैसा सेविंग का है।

आपको साबित करनी होगी सेविंग

आयकर विभाग से मिले नोटिस पर सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि आपकी आय इनकम टैक्स से बाहर है। इसके लिए आपको साबित करना होगा कि आपकी जो आया है वह अभी तक टैक्स स्लैब में नहीं आया है। आयकर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट होगा तो जुर्माना नहीं लागाएगा। अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो जुर्माना देना पड़ सकता है।

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