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Life Insurance Claim: क्या सीट बेल्ट न पहनने पर रिजेक्ट हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम? जानिए दुर्घटना बीमा से जुड़े नियम

 Published : Sep 06, 2022 08:52 pm IST,  Updated : Sep 06, 2022 08:52 pm IST

बीमा उद्योग की कंपनियों का कहना है कि बीमा जोखिम से बचाव के लिए खरीदा जाता है चाहे उसके पीछे मानवीय गलती हो या कुछ और हो।

Car Seat Belt- India TV Hindi
Car Seat Belt Image Source : FILE

Life Insurance Claim: किसी भी अनहोनी के बाद परिवार को सुरक्षा देने के लिए ही हम इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन देखने में आता है कि अक्सर बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। वहीं कुछ मामलों में सामने आया है कि बीमा कंपनियां क्लेम की राशि का घटा कर मुआवजा अदा करती हैं। आखिर बीमा कंपनियां दुर्घटना जैसी स्थिति में भी क्लेम को रिजेक्ट क्यों कर देती हैं? क्या लापरवाही या नियमों के उल्लंघन करने के चलते यदि कोई एक्सीडेंट होता है, तो इस स्थिति में क्या बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी? 

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत की घटना ने दुर्घटना के मामलों में बीमा दावों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आइए बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से जानते हैं कि दुर्घटना के मामलों में बीमा क्लेम के नियम क्या हैं? 

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर रिजेक्ट होगा क्लेम?

बीमा कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लापरवाही के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो बीमा कंपनी को वाहन में क्षति के दावे का सम्मान कानूनी रूप से करना अनिवार्य होता है।’’ उन्होंने कहा कि पीछे बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट पहनी थी या नहीं इसके आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक पवनजीत सिंह ढींगरा ने कहा, ‘‘व्यक्ति ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं यह बीमा अनुबंध का विषय नहीं है।’’ इसलिए हादसे में घायल हुए या मारे गए यात्री को तीसरे पक्ष का दावा मिलने का अधिकार होता है। 

मानवीय त्रुटि पर भी मिलता है बीमा का लाभ 

बीमा उद्योग की कंपनियों का कहना है कि बीमा जोखिम से बचाव के लिए खरीदा जाता है चाहे उसके पीछे मानवीय गलती हो या कुछ और हो। उद्योग का कहना है कि मानवीय त्रुटि या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भी बीमा पॉलिसी का पूरा लाभ मिलता रहेगा और दुर्घटना में मृत्यु के दावों को स्वीकार किया जाता रहेगा। हालांकि, असाधारण मामलों में मुआवजे की राशि कम की जा सकती है। 

मानवीय लापरवाही के कारण ही होते हैं हादसे

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में प्रमुख (जोखिम निर्धारण एवं दावा) संजय दत्ता ने कहा, ‘‘ज्यादातर हादसे मानवीय लापरवाही से होते हैं। पॉलिसी खरीद लेने पर लापरवाही से होने वाले हादसे भी इसके दायरे में आते हैं।’’ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक तपन सिंघला ने कहा, ‘‘बीमा लेने वाले के पास व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी है तो इसकी शर्तों के अनुसार वाहन को क्षति होने पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा वाहन में सवार लोगों को हो सकने वाला जोखिम भी पॉलिसी के दायरे में आता है।’’ 

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