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सावधान! मोटरसाइकिल पर बच्चों के लिए जरूरी हुआ हेलमेट, ये है मंत्रालय का नया ट्रैफिक कानून

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Feb 16, 2022 08:10 pm IST, Updated : Feb 16, 2022 08:10 pm IST

चालान को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे के साथ जा रहे है तो आपका चालान कट सकता है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चेतावनी है।

Traffic Police- India TV Paisa
Photo:FILE

Traffic Police

Highlights

  • बच्चे के साथ बाइक पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए
  • मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी
  • मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी

नयी दिल्ली। अगर आप भी अपने बच्चे के साथ बाइक पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। अब बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत बच्चों के लिए सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ ‘जोड़ने’ के लिए किया जाएगा।

मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा कि  खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। 

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