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अब पानी के लिए भी ढीली करनी पड़ेगी जेब, इस शहर में 10 प्रतिशत बढ़ाया गया शुल्क

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Apr 03, 2025 07:58 am IST,  Updated : Apr 03, 2025 07:58 am IST

शिमला नगर निगम सीमा के अंदर और बाहर होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए प्रति किलोलीटर शुल्क 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 116.93 रुपये, 30-75 किलोलीटर के लिए 155.88 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक की खपत के लिए 214.34 रुपये होगा।

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पानी के टैंकर के लिए भी अब ढीली करनी होगी जेब Image Source : FREEPIK

Water Supply: 1 अप्रैल, 2025 से शुरू हुआ नया वित्त वर्ष आम लोगों के लिए कई तरह की आर्थिक मुसीबतें लेकर आ गया है। कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद अब पानी का भी खर्च बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पानी की खपत के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (SJPNL) ने शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें घरेलू, कमर्शियल और धार्मिक संस्थानों सहित सभी उपभोक्ता श्रेणियों पर लागू होंगी। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शिमला नगर निगम (SMC) क्षेत्र के अंदर और शिमला नगर निगम क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए शुल्क अलग-अलग होंगे।

अब घरेलू कनेक्शन के लिए हर महीने देनी होगी 242 रुपये की मेनटेनेंस फीस

संशोधित जल शुल्क 0-20 केएल स्लैब पर 21.23 रुपये प्रति किलो लीटर, 20-30 स्लैब पर 36.61 रुपये प्रति किलोलीटर और नगर निगम सीमा के अंदर उपभोक्ताओं के लिए 30 किलोलीटर से अधिक खपत के लिए 69.89 रुपये होगा। न्यूनतम रखरखाव शुल्क बढ़ाकर 121 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि दोषपूर्ण मीटर की दर 488.48 रुपये प्रति माह होगी। शिमला नगर निगम क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए शुल्क 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 48.31 रुपये होगा। इसके बाद 20-30 किलोलीटर स्लैब के लिए 73.21 रुपये और 30 किलोलीटर से अधिक के लिए 102.49 रुपये होगा, जबकि शिमला एमसी की सीमा के बाहर घरेलू जल कनेक्शन के लिए न्यूनतम रखरखाव शुल्क 242 रुपये प्रति माह होगा। दोषपूर्ण मीटर की दर 1,948.58 रुपये प्रति माह होगी।

घरेलू और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अलग होगा शुल्क

शिमला नगर निगम सीमा के अंदर और बाहर होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए प्रति किलोलीटर शुल्क 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 116.93 रुपये, 30-75 किलोलीटर के लिए 155.88 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक की खपत के लिए 214.34 रुपये होगा। इसके अलावा, प्लग किए गए कनेक्शन के मामले में 242 रुपये प्रति माह और दोषपूर्ण मीटर के लिए 8557.67 रुपये प्रति माह का शुल्क लिया जाएगा। शिमला नगर निगम सीमा के अंदर और बाहर वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए शुल्क 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 58.56 रुपये, 30 किलोलीटर के लिए 92.09 रुपये, 75 किलोलीटर के लिए 122.40 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक के लिए 168.38 रुपये होगा। 

पानी के टैंकर के लिए भी अब ढीली करनी होगी जेब

शिमला नगर निगम सीमा के अंदर और बाहर सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और धार्मिक स्थलों के लिए संशोधित शुल्क 92.25 रुपये प्रति किलोलीटर होगा और सभी श्रेणियों के लिए पानी के बिल का 30 प्रतिशत सीवरेज शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा, 2000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैंकर शुल्क 1797 रुपये और 1331 रुपये कर दिया गया है और 4000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए 3593 रुपये और 2662 रुपये वसूले जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि 6000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए संशोधित शुल्क घरेलू उपयोग के लिए 3993 रुपये और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 5390.55 रुपये होगा।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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